कवर्धा विशेषछत्तीसगढ़ प्रादेशिक

शासकीय कर्मचारी को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी

कवर्धा। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी बीच एक शासकीय कर्मचारी द्वारा चुनाव प्रचार करने का मामला सामने आया है। रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत ने इसे संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीआरसी (ब्लॉक संसाधन समन्वयक) केशलाल साहू ने जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 09, धरमपुरा से जनपद सदस्य पद की प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी तामेश्वर साहू के समर्थन में अपने मोबाइल व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रचार सामग्री साझा की। यह सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया है, क्योंकि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के समर्थन में प्रचार नहीं कर सकता।

रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत ने थमाया नोटिस

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें दो दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निष्पक्षता अनिवार्य

चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है कि शासकीय सेवकों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

अब देखना होगा कि संबंधित कर्मचारी इस नोटिस पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और चुनाव अधिकारी इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button

Discover more from THE PUBLIC NEWS

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Subscribe