
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में LKG कक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में LKG कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बेमेतरा जिले के बच्चों को भी उन जिलों के बच्चों के समान अवसर देने को कहा है, जहां पहले से LKG की सुविधा उपलब्ध है।
मामला बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र का है। यहां 12 अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में LKG में प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि प्रदेश के कई जिलों में आत्मानंद स्कूलों में LKG से प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन बेमेतरा में यह सुविधा शुरू नहीं की गई।
सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड में सामने आया कि बेमेतरा में LKG शुरू नहीं होने के पीछे बजट और बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला दिया गया था। संबंधित अधिकारियों के फरवरी 2026 के पत्रों में भी इस संबंध में जानकारी दी गई थी।
राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि LKG प्री-स्कूल स्तर की शिक्षा है और इसे शुरू करना स्थानीय जरूरत, उपलब्ध संसाधन तथा प्रशासनिक नीति पर निर्भर करता है। सरकार ने यह भी कहा कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हैं।

हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति बनाई है, तो उसका लाभ किसी एक जिले के बच्चों से केवल क्षेत्र के आधार पर नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने शिक्षा के अवसर में समानता को संवैधानिक गारंटी बताते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश में समान रूप से पहुंचना चाहिए। किसी खास जिले या क्षेत्र के बच्चों को ऐसी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, जो राज्य की नीति के तहत दूसरे जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है।
चार सप्ताह में व्यवस्था करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर LKG के लिए आवश्यक अधोसंरचना, प्रवेश व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के राजामोहगांव स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी LKG शुरू करने को कहा गया है।
इस आदेश का सीधा असर उन अभिभावकों और बच्चों पर पड़ेगा, जिन्हें जिले में LKG की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग को बेमेतरा सहित प्रदेश के संबंधित आत्मानंद स्कूलों में LKG की व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।





