नौकरी लगाने का झांसा देकर 2.74 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया; आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा। पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख 74 हजार रुपए की ठगी करने के मामले में पंडरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित को भरोसे में लेकर अलग-अलग समय में रुपए लिए और बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। पुलिस ने आरोपी को सक्ती जिले के मल्दा कला स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार किशुनगढ़ निवासी नंदलाल चन्द्राकर ने 23 मई 2025 को पंडरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी पहले से पहचान मल्दा कला निवासी पंकज टंडन (31) से थी। इसी पहचान का फायदा उठाकर पंकज ने जनवरी 2024 में पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने का झांसा दिया।
आरोपी ने अलग-अलग समय में नंदलाल से कुल 2 लाख 74 हजार रुपए लिए। इसमें गूगल-पे के जरिए 60 हजार रुपए, 21 जून 2024 को 1 लाख 4 हजार रुपए नकद और 22 जुलाई 2024 को ग्राम कापादाह में 1 लाख 10 हजार रुपए नकद लिए गए।
फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग का भरोसा
रुपए लेने के बाद आरोपी ने नौकरी के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर नंदलाल को दिया। उसे भरोसा दिलाया गया कि उसे ग्राम सैनगुड़ा, थाना चिल्फी में जाकर नौकरी ज्वाइन करनी है। जब काफी समय बीतने के बाद नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित को ठगी का पता चला और उसने पुलिस में शिकायत की।
शिकायत के आधार पर पंडरिया थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 94/2025 के तहत धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पूछताछ में ठगी की बात कबूली
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पंकज टंडन को उसके गृह ग्राम मल्दा कला से पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने नंदलाल से नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि ठगी से मिली रकम में से अधिकांश पैसा उसने दिल्ली में रहने के दौरान अपने निजी खर्च में इस्तेमाल कर दिया।
पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर ठगी में इस्तेमाल किए गए लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल और सिम को नष्ट कर दिया या फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास बची 2 हजार रुपए की राशि भी 14 सितंबर 2026 को गवाहों की मौजूदगी में जब्त की है।
सक्ती में भी दर्ज है मामला
पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ सक्ती जिले के मालखरौदा थाने में भी पूर्व में अपराध क्रमांक 279/2024 दर्ज होना सामने आया है। वहां उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336 और 3(5) के तहत मामला दर्ज है।
पंडरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।





