पंडरिया: मारपीट और धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत

कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल की शाम एक व्यक्ति के साथ मारपीट और गंभीर धमकी देने की घटना सामने आई है। पीड़ित मानस साहू, निवासी ग्राम कुम्ही, ने पंडरिया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह शाम करीब 5 बजे घरेलू सामान लेकर लौट रहा था, तभी ग्राम रेहूता तालाब के पास चार लोगों ने उसे रास्ता पूछने के बहाने रोका।
रिपोर्ट के मुताबिक, जसमीत भारत, सूरज जोशी और उनके दो अन्य साथियों ने पीड़ित के साथ मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और लोहे की पाइप से हमला कर घायल कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला:
घटना के संबंध में पंडरिया थाना में अपराध क्रमांक 70/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3), 324(2), 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
- धारा 296 BNS – सार्वजनिक स्थान पर दंगा या शांति भंग करने वाली हरकतें।
- धारा 115(2) – किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की मंशा से दी गई धमकी।
- धारा 351(3) – हथियार के साथ या पूर्व नियोजित हमले की स्थिति में मारपीट।
- धारा 324(2) – खतरनाक हथियार (जैसे लोहे की पाइप) से की गई चोट।
- धारा 3(5) – विशेष जातीय या सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के साथ उत्पीड़न के मामले में कठोर प्रावधान।
प्राथमिक जांच के बाद तीन आरोपियों – जसमीत भारत (खैरवार खुर्द, थाना चिल्फी, जिला मुंगेली), सूरज जोशी (भरेवापारा, पंडरिया) और राकेश सूर्यवंशी (बसिया, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर) – को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान भी आरोपियों का व्यवहार उग्र रहा। ऐसे में धारा 170 BNS (आक्रामक या विधिविरुद्ध व्यवहार करते हुए पुलिस कार्य में बाधा या अवज्ञा) के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है।
स्थानीय स्तर पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जताई है। मामले की विवेचना जारी है।